रेप, मारपीट और धमकियों का दोषी! Bajinder Singh की काली सच्चाई उजागर!
प्रमुख बिंदु-
चंडीगढ़: पंजाब के मोहाली की जिला अदालत ने मंगलवार, 1 अप्रैल 2025 को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक पादरी बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) को 2018 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला सात साल पुराने एक यौन उत्पीड़न और रेप के मामले में आया, जिसमें अदालत ने बजिंदर को दोषी ठहराया था। मामले में शामिल पांच अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
सजा सुनाए जाने के बाद बजिंदर को पटियाला जेल भेज दिया गया है और मोहाली कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यह मामला न केवल पंजाब में, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि बजिंदर सिंह अपने चमत्कारी दावों और “यीशु-यीशु” के नारे के लिए मशहूर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2018 का है, जब जीरकपुर पुलिस थाने में एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया। उसने बताया कि पादरी उसे मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो बना लिया। पीड़िता के मुताबिक, बजिंदर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी मांगें नहीं मानीं, तो वह वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा।
शिकायत के बाद पुलिस ने जुलाई 2018 में बजिंदर को तब दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था। जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर सहित सात लोगों अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने केवल बजिंदर (Pastor Bajinder Singh) को ही दोषी पाया। मामले में शामिल पांच अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
कोर्ट का फैसला और पीड़िता की प्रतिक्रिया
28 मार्च 2025 को मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) को दोषी करार दिया था और 1 अप्रैल को सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत उसे दोषी ठहराया।
पीड़िता ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “मुझे सात साल बाद न्याय मिला है। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों की जीत है, जो इस दरिंदे के शोषण का शिकार हुईं। वह एक साइको इंसान है, उसे हमेशा जेल में ही रहना चाहिए।” पीड़िता के वकील अनिल सागर ने बताया कि कोर्ट ने बजिंदर को उसकी अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

बजिंदर के अन्य विवाद
यह पहला मौका नहीं है जब पादरी बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) विवादों में घिरे हों। 28 फरवरी 2025 को कपूरथला में एक 22 वर्षीय युवती ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। युवती ने आरोप लगाया कि पादरी बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) ने उसे चर्च में अकेले बुलाकर गलत हरकतें कीं और अश्लील मैसेज भेजे। इस मामले की जांच के लिए कपूरथला पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है।
इसके अलावा, मार्च 2025 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बजिंदर अपने चंडीगढ़ ऑफिस में एक महिला को थप्पड़ मारते और किताब फेंकते नजर आए थे। इस घटना के बाद मोहाली पुलिस ने 25 मार्च को उनके खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया था। वीडियो में पीड़ित महिला मोहाली की रहने वाली थी, जो उनके साथ काम करती थी।

कौन हैं बजिंदर सिंह?
जालंधर के ताजपुर में ‘चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम’ चलाने वाले बजिंदर सिंह (Bajinder Singh) खुद को “प्रोफेट” कहते हैं। और अपने अनुयायियों के बीच “यीशु-यीशु” के नारे के साथ लोकप्रिय हैं। बजिंदर ने चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हुए बीमारियों को ठीक करने, लोगों के दुख-दर्द दूर करने और उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने की बातें करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी उनके प्रचार का बड़ा माध्यम रहा है, जहां वे अपने सभाओं और चमत्कारों के वीडियो पोस्ट करते आएं हैं। हालांकि, उनके खिलाफ यौन शोषण, धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण के आरोप भी लगते रहे हैं।