बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड अगर नहीं किया यह काम, 31 दिसंबर है आखिरी तारीख

PAN Card Deactivation from Jan 1, 2026 Link Aadhaar by Dec 31

नई दिल्ली: अगर आपका PAN कार्ड आपकी जेब में है, लेकिन आधार से जुड़ा नहीं है, तो सावधान हो जाइए। सिर्फ एक महीने में ही आपकी फाइनेंशियल दुनिया थम सकती है। टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने तक, हर काम रुक जाएगा। आयकर विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से लिंक न करने पर 1 जनवरी 2026 से कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। लाखों करदाताओं के लिए ये एक बड़ा झटका है, लेकिन चिंता न करें—ये प्रक्रिया घर बैठे मिनटों में पूरी हो सकती है। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल।

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क्यों जरूरी है PAN और आधार का लिंक?

PAN यानी परमानेंट अकाउंट नंबर हमारी फाइनेंशियल लाइफ का आधार है। ये न सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करता है, बल्कि हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड खरीदने या प्रॉपर्टी डील में भी अनिवार्य है। लेकिन 2017 के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के तहत आधार को PAN से जोड़ना जरूरी कर दिया गया।

अगर आप NRI हैं, 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं या असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के निवासी हैं, तो ये नियम आप पर लागू नहीं होता। बाकी सबके लिए ये अनिवार्य है। हाल ही में CBDT ने डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी, खासकर उन लोगों के लिए जो आधार एनरोलमेंट ID से PAN बनवाए थे। इससे करोड़ों लोगों को राहत मिली, लेकिन अब टालमटोल का वक्त खत्म।

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डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?

31 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक लिंकिंग पूरी न करने पर आपका PAN ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब—टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड नहीं मिलेगा और हाई TDS कटेगा। उदाहरण के लिए, सैलरी पर 20% अतिरिक्त टैक्स कट सकता है। बैंक अकाउंट, लोन या शेयर ट्रेडिंग जैसे काम रुक जाएंगे।

विभाग के मुताबिक, ये कदम टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए है। पिछले सालों में कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई—2023 से 2024, फिर 2025 तक। लेकिन अब ये आखिरी मौका है। अगर आपका PAN पहले से निष्क्रिय है, तो लिंकिंग के बाद ही ये काम करेगा।

PAN Card

PAN-आधार लिंक कैसे करें: आसान स्टेप्स

चिंता मत कीजिए, यह प्रक्रिया ऑनलाइन और बेहद आसान है। कोई दफ्तर जाने की जरूरत नहीं—घर बैठे 10 मिनट में हो जाएगा।

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)।
  2. “लिंक आधार” (होमपेज पर नीचे बाईं ओर) पर क्लिक करें।
  3. दिखाए गए फ़ील्ड में अपना 10 अंकों का पैन और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  4. ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें और 1,000 रुपये का आवश्यक भुगतान पूरा करें।
  5. अनुरोध सबमिट करें- पोर्टल इसे स्वीकार करेगा और लिंकिंग की प्रक्रिया करेगा।

अगर नाम या डिटेल्स मैच न करें, तो पहले PAN या आधार अपडेट करवाएं। PAN के लिए NSDL या UTIITSL से संपर्क करें, आधार के लिए UIDAI ऐप यूज करें। अगर ऑनलाइन न हो पाए, तो PAN सर्विस सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं—वहां थोड़ी फीस लग सकती है। पूरी प्रक्रिया 5-10 मिनट की है, लेकिन आधार का मोबाइल नंबर अपडेट रखें।

PAN Card Deactivation from Jan 1, 2026 Link Aadhaar by Dec 31

लिंक स्टेटस चेक करने के आसान तरीके

लिंक हो गया या नहीं, ये जानना जरूरी है। दो आसान तरीके:

ऑनलाइन तरीका:

  • उसी पोर्टल पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ चुनें।
  • पैन और आधार नंबर डालें।
  • स्क्रीन पर ‘सफल’ या ‘विफल’ दिखेगा।

SMS तरीका:

  • मैसेज बॉक्स में टाइप करें: UIDPAN <अपना 12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन>।
  • भेजें 567678 या 56161 पर।
  • तुरंत रिप्लाई आएगा—’लिंक्ड’ या ‘नॉट लिंक्ड’।

ये सर्विस 24×7 उपलब्ध है। अगर समस्या हो, तो हेल्पलाइन 1800-103-0025 पर कॉल करें।

समय तेजी से बीत रहा है, इसलिए आज ही एक्शन लें।

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