शौहर ने प्राइवेट पलों के वीडियो दोस्तों को किया शेयर, उनके साथ सोने के लिए करता था ब्लैकमेल; 19 और महिलाओं से थे रिश्ते

Karnataka Wife Harassment

Karnataka Wife Harassment: कर्नाटक के पुट्टेनहल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जो वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता पर सवाल उठाता है। एक नवविवाहित महिला ने अपने शौहर पर निजी पलों के वीडियो रिकॉर्ड कर दोस्तों से शेयर करने, ब्लैकमेल करने और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा है कि आरोपी शौहर पहले से शादीशुदा था और 19 अन्य महिलाओं से अवैध संबंध रखता था। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता के लिए खतरे की घंटी भी है। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी फरार है।

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शादी के छह महीने बाद खुला राज

महिला के अनुसार, सगाई के करीब दो महीने बाद दिसंबर 2024 में उसकी शादी सैयद इनामुल हक से हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद सच्चाई सामने आई। शौहर ने कबूल किया कि वह पहले से शादीशुदा है और पीड़िता उसकी दूसरी पत्नी है। इससे भी चौंकाने वाला खुलासा यह था कि हक ने दावा किया कि उसके जीवन में 19 अन्य महिलाओं से शारीरिक संबंध रहे हैं। यह सुनकर महिला सदमे में आ गई, लेकिन परिवार के सम्मान और दबाव में चुप रहने को मजबूर हुई।  

शादी के समय पीड़िता के परिवार ने 340 ग्राम सोने के आभूषण और एक यामाहा बाइक दहेज के रूप में दी थी। लेकिन शौहर ने जल्द ही दबाव डालना शुरू कर दिया कि फ्लैट खरीदने के लिए सोने के गहने बेच दो। जब महिला ने इनकार किया, तो मारपीट शुरू हो गई। यह न केवल आर्थिक शोषण था, बल्कि भावनात्मक कुचलन का भी रूप था। पीड़िता ने बताया कि शौहर का यह व्यवहार शादी के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो गया था, जो धीरे-धीरे हिंसक हो गया।  

बेडरूम में छिपा कैमरा: निजी वीडियो किया शेयर

सबसे डरावना पहलू तब उजागर हुआ जब महिला को पता चला कि शौहर ने बेडरूम में चुपके से कैमरा लगाया था। उनके निजी पलों को रिकॉर्ड कर लिया गया और ये वीडियो उसके विदेश स्थित दोस्तों को भेज दिए गए। दावे के मुताबिक, शौहर ने पत्नी पर दबाव डाला कि वह उसके उन ‘जानने वालों’ के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने सख्ती से मना किया, तो शौहर ने धमकी दी कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा।  

यह ब्लैकमेलिंग का ऐसा जाल था, जो डिजिटल दुनिया के खतरों को बयां करता है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि शौहर ने वीडियो को ‘ट्रॉफी’ की तरह इस्तेमाल किया, जो न केवल उसकी निजता का उल्लंघन था, बल्कि मानसिक यातना का रूप ले चुका था। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में साइबर क्राइम की धाराएं लागू हो सकती हैं, क्योंकि वीडियो शेयरिंग IPC की धारा 354सी (वॉयरिज्म) और आईटी एक्ट के तहत अपराध है। महिला ने यह भी खुलासा किया कि शौहर का यह कृत्य सुनियोजित था, जो शादी से पहले से चल रहा था।  

ससुराल का नर्क: मारपीट और अपमान का सिलसिला

शादी के बाद ससुराल का माहौल भी किसी जेल से कम न था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शौहर ने सार्वजनिक जगहों, होटलों और यहां तक कि उसके मायके में भी बार-बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। इस साल फरवरी में एक पारिवारिक समारोह के दौरान, शौहर की बहन (ननद) ने सबके सामने उसे अपमानित किया। गालियां दीं, ताने मारे और परिवार के सामने बेइज्जत किया। इसके अलावा, देवर पर गलत व्यवहार और गंदी नजर रखने का इल्जाम है।  

21 सितंबर 2025 को यह नर्क चरम पर पहुंच गया। शौहर ने पीड़िता के साथ जमकर मारपीट की और फिर घर से फरार हो गया। महिला ने बताया कि ससुराल वाले भी शौहर के पक्ष में खड़े रहे और उसे चुप रहने की धमकी देते रहे। यह घटना दर्शाती है कि पारिवारिक उत्पीड़न अक्सर सामूहिक होता है, जहां एक व्यक्ति के कृत्यों को बाकी सदस्य चुपचाप समर्थन देते हैं। पीड़िता का कहना है कि वह अकेली नहीं लड़ रही, बल्कि कई अन्य महिलाएं भी इसी तरह के शोषण का शिकार हो सकती हैं।  

फरार शौहर की तलाश

पीड़िता ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और पुट्टेनहल्ली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। FIR में IPC की धाराओं 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा का हनन) और अन्य के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने शौहर, उसकी पहली पत्नी, ननद, देवर और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, सैयद इनामुल हक अभी फरार है और उसकी तलाश में टीमें लगी हुई हैं।  

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो रिकवर करने और डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। महिला को काउंसलिंग और सुरक्षा प्रदान की गई है। यह मामला कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की कड़ी जोड़ता है, जहां 2024-25 में वैवाहिक शोषण के केस 15% बढ़े हैं। पीड़िता ने अपील की है कि ऐसी घटनाओं में महिलाएं चुप न रहें। समाज को भी जागरूक होना होगा कि शादी का बंधन विश्वास पर टिका होता है, न कि धोखे पर। 

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